गुजरात- पुल टूटने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा

गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को केबल ब्रिज के टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।बुधवार को मोरबी कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को 5 नवंबर यानी शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस हिरासत में 4 व्यक्तियों में से 2 ओरेवा कंपनी के प्रबंधक हैं और अन्य दो निर्माण कार्य ठेकेदार के लोग हैं।

31 अक्टूबर को सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने 9 आरोपियों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनमें ओरेवा कंपनी के दो मैनेजर, दो टिकट क्लर्क के साथ दो ठेकेदार और तीन सुरक्षा गार्ड शामिल थे।

काम करने के योग्य नहीं थे ठेकेदार

अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिंक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि केबल ब्रिज की मरम्मत करने वाले ठेकेदार यह काम करने के योग्य नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि केवल पुल के फर्श को बदला गया था, जबकि इसके केबल को जस का तस रहने दिया गया। केबल बदले हुई फर्श का भार नहीं सह सका, जिसकी वजह से 135 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

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