मध्यप्रदेशराज्य

एमपी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी पर रोक

प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में एक दिसंबर से नाइट सफारी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर के निर्देश के बाद लागू किया जा रहा है। जिन पर्यटकों ने पहले से एडवांस बुकिंग कर रखी थी, उन्हें पूरी राशि लौटाई जाएगी।

वन विभाग की तरफ से सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टरों को नाइट सफारी तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय समेत प्रदेश के सभी रिजर्व में अब केवल डे सफारी की अनुमति रहेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) शुभरंजन सेन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब बफर क्षेत्रों में भी रात के समय प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जो पर्यटक नाइट सफारी के लिए पहले ही भुगतान कर चुके हैं, उन्हें रिफंड किया जाएगा। अब तक पिपरिया, बागड़ा और देलाखारी बफर क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय सफारी की अनुमति थी। नाइट सफारी आमतौर पर शाम 6 बजे शुरू होती थी, लेकिन अब केवल दिन में प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। बता दें यह कदम वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक व्यवहार में मानव हस्तक्षेप रोकने के लिए उठाया गया है। रात के समय वाहनों की आवाज़ और रोशनी से जानवरों के प्राकृतिक जीवन पर असर पड़ रहा था।

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